धामी कैबिनेट के 22 प्रस्तावों पर मुहर, ₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी

- एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता, दिव्यांग विद्यार्थियों को पांच अंकों की छूट
- खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा, SC/ST विद्यार्थियों की निशुल्क कोचिंग के लिए आय सीमा ₹8 लाख
- हरिद्वार में दो निजी विश्वविद्यालयों और एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र में 7,412 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक सहायता, विद्यार्थियों को परीक्षा में राहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग की आय सीमा में वृद्धि, खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा और उच्च शिक्षा के विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा, खेल, सामाजिक कल्याण, ऊर्जा, पर्यटन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे। सरकार ने सड़क-पुल निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया सरल करने, विभिन्न विभागों के ढांचे में बदलाव और स्टांप संबंधी वादों के निस्तारण के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सम्मान योजना
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें सशक्त बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को राहत देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके विस्तृत प्रावधान संबंधित शासनादेश के अनुसार लागू होंगे।
दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में पांच अंकों की छूट
विद्यार्थियों को राहत देते हुए कैबिनेट ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को पांच अंकों की विशेष छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने की योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। इससे अधिक पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चीकृत कर हाईस्कूल का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के ढांचे के पुनर्गठन को स्वीकृति मिली है।
खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा
उत्तराखंड के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पदक या पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे, ताकि स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके।
हरिद्वार में खुलेंगे दो निजी विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं, प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
सड़क और पुल निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया होगी सरल
कैबिनेट ने राज्य में सड़क और पुल निर्माण के लिए अलग-अलग स्वीकृति लेने की व्यवस्था के स्थान पर एक ही स्वीकृति से काम कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे निर्माण कार्यों की प्रशासनिक प्रक्रिया सरल करने में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके तहत कनिष्ठ अभियंता के पदों को उच्चीकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों के पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी गई।
स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना
स्टांप संबंधी वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को स्वीकृति मिली है।
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजातियों की सूची में दर्ज ‘जन्नासारी’ शब्द को ‘जौनसारी’ करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा निगम
प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से साहसिक पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र से जुड़ी व्यवस्थाओं को विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
कैबिनेट ने उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019 से 2022 तक की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। विभिन्न विभागों के पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े फैसलों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभाग आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले-
₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी: कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने को मंजूरी दी।
SC/ST विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग में राहत: योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख की गई।
सड़क और पुल निर्माण की प्रक्रिया होगी सरल: सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए संयुक्त रूप से एकल स्वीकृति की व्यवस्था की जाएगी।
UREDA का पुनर्गठन: उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (UREDA) के पुनर्गठन के साथ कनिष्ठ अभियंताओं के पदों का उच्चीकरण किया जाएगा।
आवासीय विद्यालय का उच्चीकरण: ऊधम सिंह नगर स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकृत किया जाएगा।
अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन: उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में दर्ज ‘जन्नसारी’ शब्द को संशोधित कर ‘जौनसारी’ किया जाएगा।
समान नागरिक संहिता में संशोधन: UCC से संबंधित लिपिकीय त्रुटियों को दुरुस्त किया जाएगा।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों के सेवा नियम: बोर्ड के समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
स्टांप मामलों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना: स्टांप से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए वन-टाइम सेटलमेंट योजना लागू की जाएगी।
दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत: बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों को पांच अतिरिक्त अनुग्रह अंक दिए जाएंगे।
विभागीय लेखा निदेशालय का पुनर्गठन: निदेशालय के मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा।
DIET के ढांचे में बदलाव: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) की संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा।
पीएम पोषण योजना के लिए भूमि आवंटन: हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में अन्नामृत फाउंडेशन को केंद्रीयकृत रसोई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की जाएगी।
हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक: प्रदेश के प्रत्येक जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था की जाएगी।
खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा: राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त उत्तराखंड के खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।
उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026: विधेयक को अधिनियम का रूप देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी: वर्ष 2019 से 2022 तक की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी।
हरिद्वार में दो निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी: आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी गई।
एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन का गठन: उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा।




