उत्तराखंडराज्य

वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत नियमावलियां लागू

पारदर्शी व निष्पक्ष अवसर देने की दिशा में लिया है फैसला-सीएम

देहरादून: राज्य के विभिन्न विभागों के वर्दीधारी उप निरीक्षक एवं सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती में एकरूपता लाने हेतु एकीकृत भर्ती नियमावलियां-2025 लागू कर दी गई हैं। इसके लिए शासन ने गुरुवार को अधिसूचनाएं जारी कर दीं।

उप निरीक्षक नियमावली-2025 गृह विभाग के उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/ अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (पी.ए.सी./आई.आर.बी.), अग्नि शमन द्वितीय अधिकारी, उप कारापाल, होमगार्ड विभाग के प्लाटून कमांडर, वन दरोगा, आबकारी उप निरीक्षक और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी पदों पर लागू होगी।

सिपाही नियमावली-2025 गृह विभाग के आरक्षी पुलिस, आरक्षी पी.ए.सी., आरक्षी आई.आर.बी., अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, परिवहन प्रवर्तन सिपाही तथा सचिवालय/ विधान भवन रक्षक के पदों पर लागू होगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं के हित में बनाई गई यह नई व्यवस्था पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी तथा राज्य की सुरक्षा व सेवा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी।

 

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