उत्तराखंडराज्य

उत्तराखंड में पहली कक्षा के लिए आयु सीमा तय, 6 साल के बच्चों को ही मिलेगा दाखिला

देहरादून: उत्तराखंड में अभिभावकों के लिए अहम खबर सामने आई है। अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की आयु कम से कम 6 साल होनी अनिवार्य कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि 1 अप्रैल 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को ही पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुआ बदलाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत प्रदेश में यह नियम लागू किया गया है। इसके अनुसार:

  • पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 साल की न्यूनतम आयु अनिवार्य।
  • नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की आयु कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए।
  • पिछले साल इसमें छूट दी गई थी, लेकिन इस बार सख्ती से लागू किया जाएगा।

अभिभावक हो रहे परेशान, निजी स्कूलों पर उठे सवाल

कई निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे अभिभावक अपने ढाई साल के बच्चों का दाखिला करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। नियमों की सही जानकारी न होने के कारण वे असमंजस में हैं। वहीं, कुछ निजी स्कूल फीस वसूलने के लिए ढाई साल के बच्चों को दाखिला दे रहे हैं, जिससे भविष्य में परेशानी हो सकती है।

अभिभावकों के लिए सुझाव

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे प्रवेश से पहले आयु सीमा की जांच अवश्य करें, ताकि बाद में किसी समस्या का सामना न करना पड़े।

 

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