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शादी-विवाह में गैस सिलेंडर के लिए अब ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र अनिवार्य

देहरादून: विवाह समारोह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडर लेने वाले लोगों को अब ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। साथ ही शादी का कार्ड और आधार कार्ड भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन विवाह से 10 दिन पहले करना होगा।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के क्रम में यह व्यवस्था लागू की है। आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय देहरादून तथा समस्त तहसीलों में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में किया जाएगा।

आवेदन के साथ ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र, विवाह कार्ड और आधार कार्ड संलग्न करना जरूरी होगा। सिलेंडर अस्थायी रूप से दिए जाएंगे, जिन्हें उपयोग के बाद संबंधित गैस एजेंसी को तुरंत लौटाना होगा।

जनपद में अब तक 75 ऐसे आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गैस एजेंसियों को 10 प्रतिशत व्यावसायिक सिलेंडर स्टॉक इस काम के लिए अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं।

छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों की सुविधा के लिए 5 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने सभी आवेदकों से अनुरोध किया है कि विवाह समारोह से 10-12 दिन पहले आवेदन करें ताकि समय पर सिलेंडर उपलब्ध हो सके।

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